विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर ने जारी किए निर्देश


भोपाल । राजधानी में आतिशबाजी विक्रेता अब सुतली बम दुकान में नहीं रख सकेंगे। वहीं चीनी पटाखे भी नहीं बेच सकेंगे। कारोबारी दुकान के बाहर पटाखे रखने से लेकर उन्हें चला भी नहीं सकेंगे। दुकान में खाली खोखे और बारदाना रखने पर भी रोक लगा दी गई है। दुकानदारों को चीनी पटाखे नहीं बेचने संबंधी निर्देशों की सूचना दुकान के बाहर चस्पा करनी होगी। यह निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट में थोक आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि वह विस्फोटक अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रविधानों का पालन करें। सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर लें। कलेक्टर ने निगम, प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को जल्द से जल्द स्थायी और अस्थायी दुकानों का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं।


125 डेसिबल से अधिक आवाज के पटाखों पर रोक
आतिशबाजी विक्रेताओं को 1500 केजी एवं 500 केजी की दो दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी रखना होगी। वहीं, 50 केजी आतिशबाजी दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखना आवश्यक है। विक्रेताओं द्वारा 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाले पटाखों का विक्रय नहीं किया जाएगा। वह सुतली बम दुकान में न तो रखेंगे और न ही बेच सकेंगे। पटाखों के अलावा अन्य व्यवसाय भी नहीं किया जा सकेगा और यदि किया जा रहा है तो उसे बंद करना होगा।


कलेक्टर के दुकानदारों को सख्त निर्देश
- दुकान के बाहर न तो पटाखे रखे जाएंगे और न ही परीक्षण नहीं किया जा सकेगा।
- आतिशबाजी दुकान व बाजार में धूमपान पर रहेगी रोक, दुकानदार लगाएंगे नोटिस।
- दुकानों से दूर खड़े किए जाएंगे वाहन, पार्किंग के लिए रखना होंगे गार्ड।
- सिर्फ शासन से मान्यता प्राप्त कंपनी के पटाखे बेच सकेंगे कारोबारी।
- दुकानों में बिजली लाइन दुरुस्त करनी होगी, विद्युत प्रवाह स्वत: बंद करने की व्यवस्था।
- चीनी पटाखों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाना होगा।
- दुकान में अग्निशमन यंत्र, सीज फायर, रेत की बाल्टियां, पानी पर्याप्त मात्रा में रखा जाए।
- आतिशबाजी दुकान व बाजारों पर फायर ब्रिगेड सहित अन्य व्यवस्था कराएंगे नगर निगम आयुक्त ।