ई-गेमिंग कंपनियों पर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ट्रासंफर की
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने ई-गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाये जाने के विरुद्ध नौ उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं पर प्रामाणिक निर्णय संबंधी केंद्र की याचिका को स्वीकार कर सभी याचिकाएं अपने पास हस्तांतरित कर ली। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए उसे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की लंबित याचिकाओं पर 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पीठ ने एक नोडल अधिवक्ता को भी नियुक्त किया है, जो मामले में रिकॉर्ड एकत्र करेगा। अब इन याचिकाओं पर मई के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। ड्रीम 11, गेम्स 24गुणित7 और हेड डिजिटल वर्क्स जैसी कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी लगाए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को जारी 21 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी सूचना नोटिस रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।



होली पर रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत, रतलाम से होकर चलेंगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें
Ambikapur: अंबिकापुर में पीलिया का कहर, छात्र समेत दो की मौत, टीएस सिंहदेव बोले- स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का परिणाम
भगवान भी प्रसन्न, भक्त भी सेहतमंद—इस पत्ते का अद्भुत महत्व
CG Budget Session 2026: बजट सत्र का आज तीसरा दिन, डिप्टी CM अरुण साव, मंत्री गजेंद्र यादव देंगे सवालों का जवाब
रायपुर: सौरभ श्रीवास्तव OSD नियुक्त, पुलक भट्टाचार्य को अतिरिक्त प्रभार
CG News: देवेंद्र यादव की SLP खारिज, हाई कोर्ट में चलेगी चुनाव याचिका