ट्रक के रजिस्ट्रेशन पर अब 5 फीसदी टैक्स
भोपाल । विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पूर्व मध्य प्रदेश शासन ने एक बड़ी राहत दी है। परिवहन विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार 7.5 टन से अधिक वजन वाले ट्रकों के रजिस्ट्रेशन पर अब आठ फ़ीसदी के स्थान पर केवल पांच फ़ीसदी टैक्स लगेगा। जो बसें स्कूलों मे अटैच है। उन्हें 12 रूपये वार्षिक टैक्स चुकाना पड़ेगा।
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसके झा के अनुसार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ट्रैकों का रजिस्ट्रेशन शुल्क अब तीन फ़ीसदी कम हो जायेगा। इसके साथ ही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली बसों के पैसेंजर टैक्स में कमी की गई है। अब 700 रूपये के स्थान पर केवल 200 रूपये प्रतिमाह प्रति सीट टैक्स लिया जाएगा। इसी तरह ठेके पर खेती करने वाले किसानों को अब ट्रैक्टर खरीदने पर भी टैक्स की राहत दी गई है।