हाईकोर्ट का आदेश: परिषदीय स्कूलों के विलय पर रोक, बच्चों को मिली राहत
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है। सीतापुर के बच्चों द्वारा दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद विलय प्रक्रिया में अनियमितताओं के मद्देनजर सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 अगस्त नियत की गई है। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। हाईकोर्ट के आदेश से सीतापुर के बच्चों को बड़ी राहत मिली है।



राजनीतिक घमासान तेज: केजरीवाल ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, वाड्रा और राहुल का लिया नाम
आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 21 की मौत; सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान
इश्क का दुखद अंजाम: दूर से आया प्रेमी, घर पहुंचकर उठाया खौफनाक कदम
राजनीतिक बयानबाज़ी तेज: मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा- बापू की आड़ में राजनीति
अब अवैध प्लॉटिंग नहीं होगी बर्दाश्त: 10 साल जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान