शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल पर केस नहीं चलेगा
रांची । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान गांधी ने शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ 2019 में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप के साथ मानहानि का केस किया था।
सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीडि़त व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। सिंघवी ने पूछा- यदि आप पीडि़त व्यक्ति नहीं हैं, तो शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे ले सकते हैं?



ईरान का अमेरिकी कंपनियों पर निशाना: प्रेशर पॉलिटिक्स या बदले की रणनीति?
जिंदा महिला को कागजों में मृत बताया, पौने दो बीघा जमीन हड़पने का आरोप; कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए
वैश्विक संकट के बीच राहत, भारत के पास 40 दिनों का ईंधन भंडार सुरक्षित
हाईकोर्ट ने दी जानकारी: 60 में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा, 7 अप्रैल तक सभी मामलों पर फैसला संभव
शराब दुकान के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, महू-नीमच हाईवे जाम