मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नये संशोधन 15 मई से होंगे प्रभावी
भोपाल : मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में किये गये संशोधन 15 मई 2025 से प्रभावी होंगे। नये संशोधन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के लिये चार तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह (देवउठनी ग्यारस), एक अन्य तिथि विभाग के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। योजना के अन्तर्गत अब सामूहिक विवाह इन्हीं तिथियों में आयोजित होंगे, जिन्हें योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।
प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण सोनाली वायंगणकर ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की दृष्टि से योजना की तिथियों का निर्धारण किया गया है। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 तथा अधिकतम 200 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूर्ववत ही रखी गयी हैं। योजना के तहत 49 हजार रूपये सीधे वधु के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं तथा 6 हजार रूपये की राशि आयोजनकर्ताओं को व्यवस्थाओं के लिये दिया जाता है।



घबराकर गैस बुकिंग या स्टॉक करने कि जरुरत नहीं, मध्यप्रदेश में ऑयल कंपनियों द्वारा ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति जारी
प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप: LDF ने BJP से किया अंदरूनी समझौता
जयराम ठाकुर का तीखा हमला—हिमाचल से कांग्रेस का ‘बीज’ खत्म कर देंगे
भोपाल में एनएसजी का ‘पराक्रम’, कमांडोज के जांबाज करतब देख सीएम मोहन यादव हुए रोमांचित
राहुल गांधी का हमला: PM मोदी के पास LPG संकट से निपटने की कोई नीति नहीं, कोविड जैसी अव्यवस्था
शर्मनाक हालात! बेटी के अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिली लकड़ी, डीजल-टायर से किया दाह संस्कार