हत्या के सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास।
हत्या के सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को आजीवन कारावास।
बैतूल के प्रथम अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने किया निर्णय पारित
बैतूल। 1 जुलाई 2026। प्रथम अपर सत्र न्यायालय, बैतूल द्वारा थाना गंज, बैतूल के अपराध क्रमांक 72/2023, सत्र प्रकरण क्रमांक 59/2023, राज्य बनाम मयूर झरबड़े में आज दिनांक 30 जून 2026 को महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए आरोपी मयूर झरबड़े को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।
यह प्रकरण थाना गंज क्षेत्र अंतर्गत कृष्णा ऑयल मिल, भाग्गुढ़ाना में हुई मृतक दिनेश अग्रवाल की जघन्य एवं सनसनीखेज हत्या से संबंधित था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सुदृढ़ साक्ष्य के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत साक्ष्य नष्ट करने के अपराध में आरोपी को 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण की विवेचना वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूर्व में बैतूल गंज थाने में पदस्थ रहे उप निरीक्षक आदित्य करदाते द्वारा की गई। प्रकरण में राज्य की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एस.पी. वर्मा के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अभय सिंह ठाकुर द्वारा प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध कर उपरोक्त दंड से दंडित किया।
यह निर्णय जघन्य अपराधों के विरुद्ध प्रभावी अनुसंधान एवं सशक्त अभियोजन का महत्वपूर्ण उदाहरण है तथा अपराधियों के विरुद्ध विधि के कठोर एवं प्रभावी क्रियान्वयन का संदेश देता है।



अरिजीत सिंह की दर्दभरी आवाज़ में आया 'आवारापन 2' का टाइटल ट्रैक, इमरान हाशमी का इश्क फिर हुआ बयां
उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा, बोले- विधानसभा में जनता के मुद्दों पर जवाब देने से बच रही सरकार
भारत की अस्त्र मिसाइल की बढ़ी मांग, आर्मेनिया-सऊदी अरब समेत कई देशों की नजर
प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज का आरोप, अभिजीत दीपके बोले- घटना के लिए पुलिस और सरकार जिम्मेदार
टीम इंडिया चयन पर बवाल, गौतम गंभीर पर फूटा दिग्गज का गुस्सा; एक और खिलाड़ी के साथ भेदभाव का दावा